भिलाई/नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 44 लक्ष्मी नारायण वार्ड के पार्षद ने मतदाताओं से ठगी की है। यह आरोप परिवादी ने लगाकर जिला दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करके शिकायत भी दर्ज करने का निवेदन किया है उल्लेखनीय है की परिवादी ने दस्तावेजिक प्रमाणों के साथ शिकायत करके न्यायालय को बताया है कि दया सिंह ने अपने पार्षद निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में कई झूठी जानकर दी है और अपने वार्ड के मतदाताओं से जालसाजी की है क्योंकि दया सिंह ने अपने नामनिर्देशन पत्र में अपनी पत्नी और बच्चे का नाम नहीं लिखा है और मतदाताओं को यह भी नहीं बताया है की दया सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है जैसे भट्टी थाना में जो प्रकरण दर्ज है जिसमे दया सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 135 / 2001 में धारा 341, 34, अपराध क्रमांक है 192 / 2002 में धारा 147, 341, 506 और 118 खुर्सीपार थाना में अपराध क्रमांक 587 / 1998 धारा 392 और 34 अपराध क्रामक 1073 / 2002 में धारा 341 और 34 अपराध क्रमांक 349 / 2003 में धारा 341 और 34 छावनी थाना में अपराध क्रमांक 1073 / 2002 में धारा 341 और 34 अपराध क्रमक 349 / 2003 में धारा 341 और 34 अपराध क्रमांक 742 / 2014 में धारा 494, 294, 323, 506, 427, 147 और 149 इन सभी गंभीर अपराध की धाराओं के साथ दया सिंह के विरुद्ध गंभीर दंडनीय अपराध पंजीबद्ध किए गए है लेकिन दया सिंह ने इन अपराधों की जानकारी अपने मतदाताओं के साथ साथ स्थानीय निर्वाचन अधिकारी दुर्ग को भी नही दी है और झूठा शपथ पत्र देकर लोकसेवकों और मतदाताओं के साथ ठगी की है इसके अलावा दया सिंह ने अपनी लाखों की कार जो की आय से अधिक संपत्ति का मामला है इसके विषय में भी अपने घोषणा पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है और गंभीर निर्वाचन अपराध किया जिसका परिवाद जिला न्यायालय के सामने आने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 26/12/2022 को होगी।

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