दुर्ग / जिले में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन भण्डारण तथा वाहन ओव्हर लोडिंग पर सक्त कार्यवाही होगी। खनिज विभाग के उप संचालक मिश्रा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन कार्य किया जाता है तो खनिज नियमावली अनुसार धारा 21 एवं धारा 22 के तहत् व्यक्ति व संस्था के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इन नियमों के तहत् 02 से 05 वर्ष का कारावास या 5 लाख रूपए प्रति हेक्टयर तक अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। निर्देशों के कड़ाई से पालन किए जाने हेतु जिला स्तरीय उड़नदस्ता टीम की संख्या बढ़ाई गई है, जिनके द्वारा जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त किया जा रहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *