दुर्ग, 30 दिसंबर 2025/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार नव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 31 दिसम्बर 2025 एवं एक जनवरी 2026 के आयोजनों के संबंध में एडीएम अभिषेक अग्रवाल और एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने समस्त होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है। अधिकारियों ने सामान्य निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, एवं इस्पात क्लब, स्टील क्लब एवं मैरिज पैलेस, आदि स्थानों पर अनिवार्य रूप से जहां तक भीड़ रहती है वहां तक सी.सी.टी.व्ही. कैमरा एवं विभिन्न पिकनिक स्थलों, दर्शनीय स्थल, पार्किंग क्षेत्र में जहा तक पब्लिक का जमाव हो रहा हो, इत्यादि स्थानों पर पीटीजेड कैमरा पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देवें। नशे की स्थिति में वाहन न चलाए। डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित समय एवं मापदंड में अनुमति प्राप्त कर करेंगे। सार्वजनिक रूप से सड़क पर केक नही काटेंगे। गाली गलौच, अभ्रद व्यवहार करना सार्वजनिक शांति भंग नहीं करेंगे। सभी होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों के पदाधिकारियों की संपूर्ण सूची मोबाईल नंबर सहित स्वयं हस्ताक्षर से जमा करवाए। निर्धारित समय का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग के संबंध में निर्देशित किया गया कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे इसके लिए होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, संचालकों जिम्मेदार रहेगा। पार्किंग हेतु पूरी जगह पहले से चिन्हित करें। हाईवे/रोड के किनारे वाहन पार्किंग न हो। पार्किंग में लाईटिंग एवं सुरक्षा गार्ड रखें। वाहनों में रेडियम स्टीकर लगाए। इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र के संबंध में अवगत कराया गया कि होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, में अश्लील गाना किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है। डीजे/व्हिकल माउंटेड डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र का अधिकतम मानक 75 डेसीबल के साथ रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय के दिए निर्देशों के तहत करे, किसी भी अवस्था में डीजे का प्रयोग नहीं करे, वाहनों पर माउंटेड साउंड बाक्स का प्रयोग पूरी तरह निषिद्ध है तथा इसका उल्लंघन किए जाने पर कोलाहल अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं में कार्यवाही की जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र को जप्त कर राजसात किया जाएगा। रात्रि 10 बजे के उपरांत ध्वनी विस्तार यंत्र, लाउड स्पीकर का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है। इसी प्रकार विद्युत व्यवस्था के संबंध में होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का शार्ट सर्किट न हो इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। आगजनी जैसी घटनाओ से निपटने के लिए लघु अग्नि समन यंत्र, रेत भरी बाल्टी तथा पानी, की पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे एवं जिला अग्निसमन अधिकारी से फायर आडिट अवश्य करायेंगे। विघुत व्यवस्था ऐसी रहेगी जिसमें किसी के ऑख पर दुष्प्रभाव न पड़े। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर फायर आडिट, सुरक्षा आडिट एवं इलेक्ट्रिसिटी आडिट कराया जाए। होटल ढाबा, रेस्टोरेंट, बार, आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के शार्ट सर्किट या आगजनी से बचने का पुख्ता इंतजाम हो।

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