मतदाताओं से दया सिंह ने ठगी की है

निर्वाचन अपराध का आरोप लगाकर जिला न्यायालय दुर्ग के समक्ष भाजपा के पार्षद दयासिंह के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद प्रस्तुत किया गया है इस परिवाद में झूठी जानकारी देकर पार्षद पद हासिल करने का गंभीर निर्वाचन अपराध करने का आरोप लगाया गया है आरोपों के समर्थन के लिए परिवाद में दस्तावेजिक प्रमाणों के साथ बताया गया है की भाजपा पार्षद दया सिह ने मतदाताओं से वस्तस्थिती की जानकारी छुपाई दया सिंह द्वार उसके विरुद्ध पुलिस थाने में दर्ज कई शिकायतें की जानकारी अपने निर्वाचन शपथ पत्र में उल्लेखित नहीं किया गया है इसके साथ साथ इस विधि विरुद्ध निर्वाचित पार्षद ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनके नामों की चल अचल संपत्ति और उनकी उम्र तथा दया सिंह के स्वामित्व वाली महंगी गाड़ी की भी जानकारी अपने निर्वाचन शपथ पत्र में नहीं दी है उल्लेखिन्य है की ऐसा करके बीजेपी पार्षद ने अपने निर्वाचन के क्षेत्र के वार्ड वासियों से ठगी की है और वार्ड के पात्र पार्षद प्रत्याशियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है ।

शपथ पत्र में दी गई झूठी जानकारी पर होगी न्यायालय के समक्ष जवाबदेही.जिला न्यायालय में निर्वाचन अपराध के लिए प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 29 दिसंबर को सुनवाई हुई न्यायालय ने आगामी पेशी दिनांक 16 जनवरी तक भजपा पार्षद दयासिंह को निर्वाचन अपराध से संबंधित आरोपों पर अपना पक्ष रखने का समय दिया है इस दिनांक तक दयासिंह को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करवाना है उल्लेखनीय है की निर्वाचन आरोपों में आपराधिक प्रकरण, आर्थिक स्थिति की गलत जानकारी और पारिवारिक सदस्यों की अपूर्ण जानकारी देने के आरोपों के विषय में पार्षद दया सिंह को जवाब देना है और अपने बचाव में दस्तावेजिक प्रमाणों के साथ दया सिंह को उसका पक्ष प्रस्तुत करना है।

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