कोरिया / प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस नहीं है पर आपदा से हुई जनहानि के लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता के साथ प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है और परिवारजनों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिले में राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6;4द्ध के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के तहत 543 मृतकों के वारिसों को विगत तीन वर्षों में जिला प्रशासन द्वारा 21 करोड़ 14 लाख 50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है जिनमें जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक 325 प्रकरण के अंतर्गत 12 करोड़ 55 लाख 50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत है। जून 2022 में मात्र 20 दिनों के भीतर ही 24 प्रकरणों का निराकरण कर 96 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। आरबीसी 6.4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाए दैवीय विपत्तियों पानी में डूबने , बिजली गिरने, रसोई गैस फटने, पर सर्प दंश से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जाता है। शासन की मंशानुसार जिला प्रशासन द्वारा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पीड़ित परिवार को मानवीय सहायता राशि उपलब्ध करायी जा रही हैए विषम परिस्थितियों में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होने से काफी मदद मिल रही है।कोविड 19 से मृतकों के परिजनों को मिली सहायता राशि.विश्व में कोविड 19 के प्रकोप से हुई जनहानि में ना जाने कितने ही परिवारों ने अपने परिवारजनों को खोया है। जिले में भी कोविड 19 महामारी से कई परिवार बिखरेए उस सदस्य की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हैए लेकिन आर्थिक संकट से उबरने परिवार की मदद तो की जा सकती है। शासन द्वारा इन मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में सहयोग राशि प्रदान की जा रही है। अनुदान सहायता राशि के रूप में मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। जिले में अब तक 295 प्रकरणों में परिजनों को कुल 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपए सहायता राशि प्रदान की गई है।
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